कल्याण उपाय

Description

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण

खान मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए सदैव प्रयास किया है।

समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी इकाइयों/कार्य स्थलों के परिधीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम तय करते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, अपने नगर-क्षेत्रों के आस-पास के समुदाय के उत्थान के लिए सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, पीने का पानी उपलब्ध कराने, आस-पास के क्षेत्रों में पहुंच मार्गों का विकास करने तथा मरम्मत, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने जैसे कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।

मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1955 की धारा 33 पर यथोचित रूप से ध्यान दिया गया था, जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकार प्रत्येक संगठन में विकलांग व्यक्तियों अथवा विकलांग व्यक्तियों के वर्ग के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हि्त पदों पर तीन प्रतिशत रिक्तियों पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें
(i) नेत्रहीन अथवा अल्प दृष्टि वालों के लिए (ii) बधिरों के लिए (iii) लोकोमोटर विकलांगता अथवा सेरेब्रल पालसी में से प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।